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यूपी के इस जिले में शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, लगेंगे ये जरूरी डाक्यूमेंट

LHC0088 2025-10-6 05:06:32 views 1259
  शादी अनुदान योजना के लाभ को आनलाइन आवेदन करें पात्र।





जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड संचालित की जा रही है। पात्रता के अंतर्गत आने वाले आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित अभिलेखों सहित ब्लाक व तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है।  

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजना अंतर्गत शहरी आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये निर्धारित किया गया है।  आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से तीन माह पूर्व एवं तीन माह बाद तक किया जा सकता है।  



इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रिंट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित ब्ला व शहरी व नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र संबंधित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है।  



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