सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों को हाई कोर्ट से झटका, खाली करने का आदेश

LHC0088 2025-10-15 22:07:46 views 684
  

दिल्ली हाई कोर्ट ने जर्जर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को राहत देने से इनकार कर दिया है।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जर्जर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को इमारत खाली करनी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार करते हुए नौ निवासियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बेदखली की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत निवासियों के जोखिम पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीठ ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह निर्धारित कर चुका है कि इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर के आदेश के आलोक में, अदालत किसी भी समय सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाती है, तो सभी के लिए समय सीमा बढ़ानी होगी। यह एक सुविचारित आदेश था, और याचिकाकर्ता वास्तव में अवमानना कर रहे थे।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन से संपर्क करने की सलाह दी और मामले को एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया। सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता संजय जैन ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणियाँ कर दी हैं, इसलिए राहत की कोई गुंजाइश नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर कोई अनहोनी हुई, तो हम ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? इमारतें जर्जर हैं, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता।

पीठ ने जैन को याद दिलाया कि अपार्टमेंट के निवासियों की यह हालत उनके मुवक्किल, डीडीए की वजह से है। पीठ ने टिप्पणी की, “आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से ये फ्लैट खरीदते हैं, और उन्हें क्या मिलता है? यही समस्या एनबीसीसी जैसी अन्य एजेंसियों के साथ भी है, जो इस अदालत में लंबित है।“

मार्च में, उच्च न्यायालय ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, और डीडीए ने तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण के लिए एक निविदा जारी की। 10 अक्टूबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तोड़फोड़ पर कोई रोक नहीं होगी।

13 अक्टूबर को, परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई। इसमें 336 उच्च और मध्यम आय वर्ग के अपार्टमेंट हैं। दीवारों और छतों में गहरी दरारें सहित गंभीर संरचनात्मक समस्याएँ सामने आने के बाद इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया।
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