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ITR भरने वालों के लिए काम की खबर: IT विभाग भेज रहा अलर्ट, टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान

deltin33 2025-12-18 02:38:57 views 919
  

इनकम टैक्स रिटर्न।  



जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में टैक्स बचाने के लिए अगर कोई भी गलत दावा किया है तो सतर्क हो जाने की जरूरत है। इनकम टैक्स विभाग ऐसे सैकड़ों आईटीआर की जांच कर रहा है। गत 12 दिसंबर से इस प्रकार के टैक्सपेयर्स को विभाग ई-मेल व एसएमएस के माध्यम से रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए अलर्ट भी भेज रहा है। नौकरीपेशा लोगों का एकमुश्त आईटीआर भरने वाली कंपनियों की भी विभाग छानबीन कर रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईटीआर भरने का काम करने वाले फर्म या कंपनी लोगों को टैक्स बचाने का लालच देते हैं और आईटीआर में गलत दावे कर देते हैं। यहां तक कि गलत खर्च दिखा कर सरकार से रिफंड का भी दावा कर देते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि टैक्स बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने आईटीआर में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का खर्च दिखा रखा है।

विभाग की तरफ से छानबीन में पाया गया है कि इनमें से कई राजनीतिक पार्टियां तो रिटर्न भी फाइल नहीं करती है और अपने दिए गए पते पर उनका कोई वजूद भी नहीं है। इस प्रकार की कई पार्टियां टैक्स बचाने के नाम पर लोगों को रसीद जारी कर देती थी। विभाग इन पार्टियों की भी जांच कर रही है और इनके फंड में चंदा दिखाने वालों को रिवाइज्ड रिटर्न भेरने के लिए अलर्ट भेजा जा रहा है।

वैसे ही कंपनियों के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के नाम पर टैक्स चोरी की भी जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि इनकम टैक्स कानून के 80जीजीसी व 80जी के तहत किए गए दावों की विशेष जांच हो रही है। इन दिनों विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डाटा की मदद से आईटीआर की जांच करता है जिसकी मदद से फर्जी दावे करने वाले जल्दी पकड़ में आ रहे हैं।

विभाग ने बताया कि मूल्यांकन वर्ष 2025-26 में बड़ी संख्या में रिवाइज्ड आईटीआर भरे जा चुके हैं। विभाग का कहना है कि अभी हम दोस्ताना तरीके से टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से आईटीआर में अपना सही मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल आईडी देने के लिए कहा है ताकि किसी भी प्रकार की सूचना वे आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि अब इनकम टैक्स से संबंधित अलर्ट डाक से नहीं भेजा जाता है। नवंबर माह में विभाग ने विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वालों को 25,000 से अधिक टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर भरने का अलर्ट दिया था।
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