LHC0088 • 2025-12-19 18:36:56 • views 222
सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी तक विंटर वेकेशन (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अवकाशकालीन सत्र 22 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामलों की संख्या देखने के बाद वे तय करेंगे कि कितनी पीठों की बैठक होनी चाहिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दरअसल, सीजेआई सूर्यकांत ने यह घोषणा तब की है, जब कुछ वकीलों ने मौखिक रूप से कुछ मामलों को आज ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। क्योंकि, न्यायालय शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हो रहा है। 22 दिसंबर से 2 जनवरी विंटर वेकेशन की छुट्टी रहेगी।
हम सुनवाई के लिए तैयार हैं...
एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो लोग भी सुनवाई के लिए लाइन में हैं, क्या सोमवार (22 दिसंबर) को बहस करेंगे? हम सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हैं।
कैसे पढ़ेंगे फाइल?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वे आज किसी भी मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं और न्यायाधीश पहले से ही फाइलों का अध्ययन करने में व्यस्त हैं। उन्होंने पूछा कि अगर आज मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं तो वे फाइलें कैसे पढ़ेंगे।
इस शर्त पर करेंगे सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि हम सोमवार को इस शर्त पर सुनवाई करेंगे कि आप बहस करेंगे। आप जहां भी तत्काल ज्ञापन भेजेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में कोई तत्काल आवश्यकता है और उसे सोमवार को सूचीबद्ध करेंगे। बस आपको सोमवार को बहस करनी होगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा ने कहा कि माननीय न्यायाधीश पूरी रात फाइलें पढ़ते रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फाइलें जमा हुई थीं। उन्होंने अपनी पूरी रात संक्षिप्त विवरण पढ़ने में बिताई है। मैं उनसे आज कोई नया संक्षिप्त विवरण पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा।
जब बच्चे की हिरासत, जमानत, गिरफ्तारी से सुरक्षा आदि से संबंधित कुछ अन्य मामलों का जिक्र हुआ, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तुरंत पता लगाया जाएगा कि क्या वास्तव में कोई तात्कालिकता है। यदि यह पाया जाता है कि वास्तव में कोई तात्कालिकता, अंतरिम जमानत या हिरासत का मुद्दा है, तो हम 22 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेंगे।
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