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युवाओं के खाते में पहुंचे 50-50 हजार, बिहार सरकार में स्व-रोजगार को मिल रही रफ्तार

deltin33 2025-12-20 22:08:14 views 1004
  

Bihar Laghu Udyami Yojana: युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹50,000 मिलने लगे हैं। फाइल फोटो  



जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Government Loan Scheme:जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की बिहार लघु उद्यमी योजना अहम भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में यह योजना बड़ी संख्या में युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगार का जरिया बनकर उभरी है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर के माध्यम से प्रशिक्षण, चयन और आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 2400 आवेदकों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया।  

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पात्र पाए गए लाभार्थियों में से 1740 युवाओं को पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उनके खातों में भेजी गई है, ताकि वे अपना स्वयं का लघु उद्योग शुरू कर सकें।इस योजना के तहत अब तक 2830 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे साफ है कि जिले में स्वरोजगार को लेकर युवाओं की रुचि लगातार बढ़ रही है।
61 तरह के व्यवसायों में कर सकते काम

सरकार ने योजना के अंतर्गत 61 प्रकार के व्यवसायों को शामिल किया है, ताकि युवा अपनी रुचि और संसाधनों के अनुसार रोजगार चुन सकें। इनमें आइसक्रीम निर्माण, आटा-सत्तू-बेसन उत्पादन, ऑटो गैराज, कंक्रीट पाइप निर्माण, कसीदाकारी, कॉर्न फ्लेक्स उत्पादन, कूलर निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, वेल्डिंग व गेट-ग्रिल कार्य, पशु आहार, मसाला उद्योग, तेल व दाल मिल, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी और फर्नीचर निर्माण जैसे कई रोजगारपरक विकल्प शामिल हैं।
कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से होता चयन

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन प्रणाली के जरिए किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। एक परिवार से केवल एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जाता है। आर्थिक सहायता तीन किस्तों में जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी हैं। दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है।


बिहार लघु उद्यमी योजना समस्तीपुर जिले में बेरोजगारी कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के जरिए लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
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विवेक शर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, समस्तीपुर
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