deltin33 • 2025-12-21 02:07:32 • views 304
पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर अब 50% कोटा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण में यह बढ़ोतरी सीमा सुरक्षा बल सामान्य ड्यूटी कैडर (गैर-गजटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करके की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। सीधी भर्ती (पचास प्रतिशत सहित) में हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए दस प्रतिशत और सालाना खाली पदों को भरने में काम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए तीन प्रतिशत तक पद आरक्षित रहेंगे।
पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए भर्ती नोडल बल यानी बीएसएफ द्वारा की जाएगी। दूसरे चरण में, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष 47 प्रतिशत रिक्तियों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए भर्ती की जाएगी। साथ ही पहले चरण में एक विशेष श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की भरी नहीं गई रिक्तियों के लिए भी।
जून 2022 में, सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य तीन सेवाओं की आयु प्रोफाइल को कम करना था। अग्निवीर योजना के तहत, साढ़े 17 साल से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और उन्हें चार वर्षों के लिए सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। इसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रविधान है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पहले से ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण
सरकार ने पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी आदि में सभी भविष्य की कांस्टेबल नियुक्तियों के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियों का आरक्षण किया है। बीएसएफ भर्ती नियमों में परिवर्तन मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ संवेदनशील भारतीय सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल से संबंधित हैं। |
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