फार्म भरने वाले ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन के समय दिखेंगे। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआइआर अभियान के दौरान किन्हीं वजहों से गणना प्रपत्र भरने से छूट गए लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ऐसे लोगों को फार्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इसके जरिए जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उनके नाम 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली अनंतिम सूची में नहीं दिखेगा। ये नाम सीधे अंतिम मतदाता सूची में ही नजर आएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यदि किसी ने 2003 की मतदाता सूची का विवरण न होने के चलते अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो उसे फार्म 6 के तहत नया मतदाता बनने में भी दिक्कतें आएंगी। उन्हें फार्म के साथ एक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा, जिसमें गणना प्रपत्र की ही तरह 2003 का विवरण देना जरूरी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि फार्म 6 के तहत जो घोषणा पत्र भरना है, उसमें आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पता देना होगा। इसके साथ ही माता/पिता, पति/पत्नी का नाम एवं उनका विवरण देना होगा।
यदि आवेदक पिछली एसआइआर यानी 2003 की मतदाता सूची से जुड़ा है तो उसका विवरण भी देना होगा। यदि उस समय वह मतदाता नहीं था तो उसे अपने अभिभावक, माता, पिता का 2003 की मतदाता सूची का विवरण भरना होगा। इसके बिना उसका नाम मतदाता के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।
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नए मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए संबंधित बीएलओ से बात करनी होगी। उनसे फार्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद इसे भरकर अपना हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा करना होगा। यह फार्म आनलाइन भी भरा जा सकता है। उसके बाद बीएलओ की ओर से उसकी जांच की जाएगी।
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