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मुंबई: होटल रूम की सॉकेट में लगाया था हिडन कैमरा, आराम से सो रहे थे कपल; फिर जो हुआ...

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होटल रूम की सॉकेट में लगाया था हिडन कैमरा (फोटो- AI जनरेटेड)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के मलाड ईस्ट स्थित \“ए-वन\“ होटल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां, एक युवा जोड़े ने कमरे के प्लग सॉकेट में छिपा जासूसी कैमरा पकड़ा है। इस घटना ने होटल में मेहमानों की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कैसे हुआ खुलासा?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कमरे के दरवाजे के पास एक इस्तेमाल न होने वाले सॉकेट से तार निकला हुआ देखकर महिला को शक हुआ। करीब से देखने पर पता चला कि तार एक छोटे कैमरे से जुड़ा था जो प्लग पॉइंट के अंदर छिपा हुआ था, जिसे कथित तौर पर कमरे में रहने वालों को चुपके से रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया था।
कब की है घटना?

पुलिस के अनुसार, यह घटना मलाड ईस्ट के दाफ्तरी रोड पर प्रगति शॉपिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर स्थित “ए वन“ होटल में सामने आई। शिकायत करने वाली लड़की 21 साल की है और बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, वह 27 दिसंबर को अपने मंगेतर के साथ होटल में चेक-इन किया था।

जोड़े ने रात करीब 9.40 बजे खाना खाने के बाद कमरा नंबर A-3 में चेक-इन किया। अगली सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। 28 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे, अचानक उसने कमरे के दरवाजे के पास एक इस्तेमाल न होने वाले इलेक्ट्रिक सॉकेट से एक संदिग्ध तार निकलते हुए देखा।

उसने अपने मंगेतर को बताया, जिसने करीब से जांच करने के बाद, चीजों को बाहर निकाला और पाया कि वह चीज़ प्लग पॉइंट के अंदर छिपे एक छोटे कैमरे से जुड़ी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, जोड़े ने तुरंत 103 डायल करके पुलिस को अलर्ट किया। दिंडोशी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, संदिग्ध डिवाइस को ज़ब्त किया, और जोड़े को पुलिस स्टेशन ले गए, जहां महिला ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
जानबूझकर की ऐसी हरकत

पुलिस शिकायत में जोड़े ने आरोप लगाया है कि होटल के मालिक, मैनेजर और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने जानबूझकर मेहमानों, जिसमें वह और उसका पार्टनर भी शामिल हैं। जिसने उनकी सहमति के बिना चुपके से फिल्माने के लिए एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था।

जब्त किया गया डिवाइस एक जासूसी कैमरा था और आगे की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे फोरेंसिक लैब में भेजने की तैयारी की जा रही है। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि मामले का संज्ञान लेते हुए, हमने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 और 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(e) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने के लिए गहन तलाशी ले रही है कि क्या अन्य कमरों में भी इसी तरह के डिवाइस लगाए गए थे और क्या और भी मेहमानों को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया था, अधिकारी ने आगे कहा। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

\“ए-वन\“ होटल का पक्ष जानने के लिए जागरण रिपोर्टर ने फोन किया। जिस व्यक्ति ने फोन उठाया, उसने रिपोर्टर को होटल के एक स्टाफ मेंबर डी. परेरा से बात करवाई, जिसने बताया कि मैनेजर बाहर हैं और वह एक घंटे बाद बात करवा देगा, लेकिन उसने कोई मोबाइल नंबर देने से मना कर दिया।

जब रिपोर्टर ने दोबारा फोन किया, तो दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि क्योंकि मामला पुलिस स्टेशन में है, इसलिए आपको पुलिस से बात करनी चाहिए। उसने फिर से मैनेजर या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर देने से मना कर दिया।
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