मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 500 डिफॉल्टरों को नोटिस
जागरण संवाददाता, भभुआ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण लेकर किस्त का भुगतान नहीं करने वाले लाभुकों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। कैमूर जिले में ऐसे 500 लाभुकों को नोटिस जारी की गई है। इनमें से 61 लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जबकि 20 लाभुकों पर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक हेमलता कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत कुल परियोजना राशि का 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके बावजूद कई लाभुक समय पर ऋण की किस्त जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार अब 12 प्रतिशत ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली करेगी।
एक सप्ताह के भीतर ऋण की अदायगी का आदेश
उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों को नोटिस दी गई है, यदि वे एक सप्ताह के भीतर ऋण की अदायगी कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन तय समय में भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियों की नीलामी कर सरकारी राशि वसूल की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों के खिलाफ सरकारी केस दर्ज हो जाएगा, वे भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का आदेश
इधर डीएम द्वारा उद्योग विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने पोर्टल पर अनावश्यक रूप से लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करें।
साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और विश्वकर्मा योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी लगातार उत्पादन इकाइयों की जांच कर रहे हैं।
प्रखंडवार सर्टिफिकेट केस की संख्या
प्रखंड - सर्टिफिकेट केस
प्रखंड केस की संख्या
भभुआ
13
चैनपुर
7
अधौरा
2
रामपुर
2
भगवानपुर
2
चांद
5
कुदरा
13
मोहनिया
13
दुर्गावती
2
रामपुर
2
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