दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकेंगी, और अंतिम सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि छह जनवरी को विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद आलेख्य नामावली (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाश हो गया। गणना प्रपत्र भरने व जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जनपद की आठ विधानसभा क्षेत्र में 5,73,203 लोगों के नाम अपमार्जित (हटा) कर दिए गए।
मतदाता अब अपने नाम अपने बीएलओ, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर एप पर देख सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को तहसील सदर स्थित निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कापी सौंप कर इसकी शुरुआत की।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन बिपिन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि अब कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है। एसआइआर के पहले जनपद में 31,53,705 मतदाता थे। एसआइआर के बाद एएसडी (अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक) मतदाताओं की संख्या 5,73,203 लोगों के नाम अपमार्जित (हटा) कर दिए गए। इसमें मृतक, अनुपस्थित और हमेशा के लिए शिफ्टेड मतदाता शामिल हैं। इन सभी वोटरों को भी दावा करने का मौका मिलेगा।
इस प्रकार अब 25,80,502 मतदाता पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। नो मैपिंग (मिलान नहीं) वाले मतदाताओं की संख्या 1,62,680 है जिनको निर्वाचन कार्यालय की तरफ से नोटिस जाएगी। ऐसे मतदाता छह फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्ति दे सकते हैं।
नोटिस के बाद आयोग की ओर से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से किसी एक को साक्ष्य के तौर पर देना होगा। सभी दावे और आपत्तियों की विभिन्न स्तर पर जांच तीन मार्च तक की जाएगी। इसके बाद आगामी छह मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावा आपत्ति छह जनवरी से छह फरवरी तक की जा सकेगी। छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस जारी होगा व निस्तारण की प्रकिया भी पूरी की जाएगी।
विधानसभावार हटाए गए वोटरों की संख्या
विधानसभा-कुल मतदाता की संख्या-हटाए गए नाम
पिंडरा 3,75,261 52,426
अजगरा 3,67,532 35,961
शिवपुर 3,93,968 51,963
रोहनिया 4,22,551 77,262
उत्तरी 4,48,685 1,11,457
दक्षिणी 3,20,713 76,722
कैंट 4,71,672 1,12,384
सेवापुरी 3,53,323 55,028
देने होंगे ये साक्ष्य
केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी निगम के कर्मचारी व पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, हाईस्कूल या अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी या अन्य), राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण से संबंधित प्रमाण आदि।
किसी भी माध्यम से देख सकते हैं नाम
एसआइआर के बाद जारी मतदाता सूची आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है। मतदाता www.voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल एप पर देख सकते हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील किया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम देख लें। नाम नहीं है तो आवश्यक प्रक्रिया के तहत फार्म छह, छह क, सात व आठ भरकर अपने नाम जोड़वा लें। |