जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पहाड़गंज में होटलों में बोरवेल डी-सीलिंग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार व दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जवाब दाखिल करने को कहा है।
हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 के लिए स्थगित कर दी। एनजीटी ने उक्त आदेश वरुण के आवेदन पद दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया कि पूर्व आदेश के अनुसार जांच पूरी कर ली गई है और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के हलफनामे के साथ जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।
आवेदनकर्ता वरुण ने कहा कि पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित चार होटलों के बोरवेल आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद अब तक डी-सील नहीं किए गए हैं। इनमें होटल साहिल डीएक्स, होटल दिल्ली कान्टिनेंटल, होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल व होटल एमईएम इंटरनेशनल शामिल हैं। आवेदनकर्ता ने दिल्ली सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, सेंट्रल जिला, दिल्ली को बोरवेल डी-सील करने के निर्देश देने की मांग की है। |