दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी से मांगा जवाब। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए सरकारी मंज़ूरी को अनिवार्य बनाने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली अल्पसंख्यक स्कूलों की विभिन्न याचिकाओं के एक समूह पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) से जवाब मांगा है।
एक नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई मार्च माह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता स्कूल प्रबंधकों को मामले पर छह सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर दाखिल करने की भी अनुमति दी।
अहम तथ्य यह है कि आठ जनवरी को कई निजी स्कूलों द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी हाई कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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