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पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री अब पारदर्शी, परिवहन विभाग में क्रेता-विक्रेता लगाएंगे हाजिरी

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पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के नियमों में बदलाव। (प्रतीकात्मक फोटो)



शशि भूषण, धनबाद। Transport Dept Second Hand Car Selling Rulesः  हाजिर हैं सर गाड़ी बेच रहे हैं। खरीददार आया है। दोनों यहां हस्ताक्षर कीजिए। वाहन का रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड कहां है। इसकी जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब ऐसा ही परिवहन विभाग में होने जा रहा है।

पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री में स्वामित्व ट्रांसफर के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को परिवहन विभाग में जरूरी दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। उन्हें आवेदन के साथ फार्म 29, 30 और रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जमा कर सत्यापित करना होगा।

पूरी प्रक्रिया के बाद ही वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर होगा। दरअसल सेकंड हैंड दोपहिया, चार पहिया वाहनों को खरीदने बेचने का चलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि आप भी किसी वाहन को बेच रहे हैं, तो सभी जरूरी कागजात का मिलान आवश्यक हैं।

ताकि बाद में किसी भी तरह की कानूनी पेंच में आप ना फंसे, वाहन खरीदने बेचते समय सबसे अहम और जरूरी आरसी ट्रांसफर होता है, जिसमें वाहन मालिक पूरी तरह से गाड़ी मालिक बन जाता है। इसके अलावा बीमा, पीयूसी, फिटनेस और फाइनेंस जैसे कागजातों की जांच आवश्यक हैं। एक बार जांच हो जाए तो आप सभी तरह की कानूनी देनदारी से बच जाएंगे।  
क्यों जरूरी की गई है प्रक्रिया

पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री में अब धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति को आवश्यक किया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड की जांच को आवश्यक किया गया है ताकि क्योंकि नया नियम आनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जा रहा है।

जिसमें रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर और कागजातों की पूरी जांच शामिल किया गया है। ताकि किसी भी कानूनी गड़बड़ी से बचा जा सके और पुरानी गाड़ी बेचने के बाद पूर्व मालिक की जिम्मेवारी खत्म हो सके।

-कानूनी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को कानूनी रूप से हस्तांतरित हो जाए।

-विवादों से बचाव भविष्य में होने वाले कागजी गड़बड़ियों, गलत मूल्यांकन या बकाया टैक्स चालान से जुडे़ विवादों को रोकेगा।


-पारदर्शिता हर वाहन की जानकारी और कीमत को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिससे पारदर्शिता आएगी।  

नए नियम के तहत अब सकेंड हैंड वाहनों के स्वामित्व ट्रांसफर के लिए आरसी स्मार्ट का जांच के साथ क्रेता व विक्रेता दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है।-दिवाकर सी द्विवेदी, डीटीओ
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