ट्रेनों में ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने नया नियम लागू।
जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेनों में ओपनिंग डे पर ई-टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने नया नियम लागू कर दिया है। यह व्यवस्था सोमवार से प्रभावी हो गई है। अब अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक ई-टिकट बुक कराने के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार सत्यापन के बिना ओपनिंग डे पर सामान्य आरक्षित ई-टिकट बुक नहीं हो सकेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। पहले चरण में 29 दिसंबर से ओपनिंग डे पर सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य दलालों और फर्जी आईडी के माध्यम से टिकट बुकिंग पर रोक लगाना था।
दूसरे चरण में पांच जनवरी से इस समय सीमा को बढ़ाकर सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कर दिया गया। इस दौरान यात्रियों को ई-टिकट बुकिंग के समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य किया गया।
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अब तीसरे चरण में रेलवे ने इसे और सख्त करते हुए ओपनिंग डे पर सुबह आठ बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक ई-टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। रेलवे का मानना है कि इस कदम से वास्तविक यात्रियों को लाभ मिलेगा और तत्काल तथा अग्रिम आरक्षण में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
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हालांकि, रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण केंद्रों से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्री रेलवे के आरक्षण काउंटर से पहले की तरह अग्रिम आरक्षण अवधि के ओपनिंग डे पर टिकट बुक करा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग में लागू किए गए नए नियम का असर केवल ई-टिकट बुकिंग पर ही पड़ेगा। |
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