फिरोेजाबाद ग्रामीण के एएसपी अनुज चौधरी।- फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं बल्कि खुद पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं, जिसमें वर्तमान में फिरोेजाबाद ग्रामीण के एएसपी एवं संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिस कर्मियाें के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ-साथ सात दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश संभल कोतवाली पुलिस को दिए गए हैं।
संभल के मुहल्ला खग्गू सराय अंजुमन के रहने वाले यामीन के द्वारा कोर्ट में 14 फरवरी 2024 को वाद दायर किया गया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 24 नवंबर 2024 को सुबह आठ बजे उनका पुत्र आलम ठेने पर रस्क-बिस्कुट बचने के लिए निकला था। जब सुबर 8:45 बजे वह जामा मस्जिद के पास में पहुंचा तो वहां पहले से ही काफी संख्या में भीड़ खड़ी थी।
इस दौरान वहां पर मौजूद सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15-20 पुलिस कर्मियों ने अचानक भीड़ पर जान से मारने की मंशा से अपने हाथों में लिए हथियारों से फायरिंग कर दी। इस दौरान आलम ने वहां से भागने का प्रयास किया तो तीन गोली उस को लग गई। दो गोली पीठ पर लगी और एक हाथ में। फिर आलम वहां पर ही गिर गया। भीड़ ने उसे उठाकर घर पर पहुंचा। फिर घायल आलम को स्वजन संभल, मुरादाबाद, अलीगढ़ के निजी अस्पतालों में लेकर गए मगर, उसका किसी से इलाज नहीं किया। बाद में मेरठ में पहचान व पता छिपाकर उसका इलाज कराया गया।
इस मामले में 31 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री को संबोधित भी एक शिकायती पत्र दिया मगर, कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले पुलिस अधिकारियों के दफ्तर में भी गुहार लगाई, वहां पर भी शिकायत को अनसुना किया गया। नतीजन बाद में कोर्ट की शरण ली गई। जिसके बाद अब इस प्रकरण का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने संज्ञान लेते हुए संभल पुलिस को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस प्रकरण में वाद पत्र के विवरण आधार पर केस दर्ज कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करें।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने का मामला संज्ञान में आया है। लेकिन, इस में अपील की जाएगी। फिलहाल केस दर्ज नहीं होगा।
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