तेलंगाना के कामारेड्डी और हनमकोंडा जिलों में पिछले हफ्ते करीब 500 आवारा कुत्तों को कथित तौर पर घातक इंजेक्शन देकर मार दिया गया, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों- जिनमें सरपंच भी शामिल हैं, उन्होंने कथित तौर पर हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान जनता से वादा किया था कि वे आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कछ करेंगे। अब उसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए इन कुत्तों को मारा गया है।
पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले में इस घटना के संबंध में पांच सरपंचों सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले, हनमकोंडा जिले में श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में इसी तरह से लगभग 300 आवारा कुत्तों को कथित तौर पर मारने के आरोप में दो महिला सरपंचों और उनके पतियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
ग्राम पंचायत चुनाव में किया गया वादा
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न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया, “पिछले साल दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों से पहले, कुछ उम्मीदवारों ने गांव वालों से आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक से निपटने का वादा किया था। अब वे कथित तौर पर आवारा कुत्तों को मारकर अपने चुनावी वादे ‘पूरा’ कर रहे हैं।”
पुलिस ने बताया कि शवों को गांवों के बाहरी इलाकों में दफनाया गया था। बाद में जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम ने शवों को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौत के सटीक कारण और इस्तेमाल किए गए पदार्थ के प्रकार का पता लगाने के लिए आंतरिक अंगों के सैंपल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजे गए हैं।
दो-तीन दिनों में लगभग 200 आवारा कुत्तों को मार दिया
पुलिस ने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पशु कल्याण कार्यकर्ता अदुलपुरम गौतम ने सोमवार को मचारेड्डी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कामारेड्डी जिले के पलवांचा मंडल के पांच गांवों में पिछले दो-तीन दिनों में लगभग 200 आवारा कुत्तों को मार दिया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये हत्याएं पांचों गांवों के सरपंचों के इशारे पर की गईं, जिन्होंने कथित तौर पर जहरीले इंजेक्शन देने के लिए एक व्यक्ति को काम पर रखा था। गौतम ने बताया कि उन्होंने भवानीपेट गांव का दौरा किया, जहां उन्हें कुत्तों के शव पड़े हुए मिले, और बाद में उन्हें पता चला कि पलवांचा, फरीदपेट, वाडी और बंदरामेश्वरपल्ली गांवों में भी इसी तरह की क्रूरतापूर्ण घटनाएं घटी हैं।
कामारेड्डी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पांच सरपंचों सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस बीच, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए “भारी मुआवजा“ देने और कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराने का निर्देश देने पर विचार करेगा। साथ ही कोर्ट ने पिछले पांच सालों में आवारा पशुओं से जुड़े मानदंडों को लागू करने में हुई कमी पर भी चिंता जताई।
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