जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जूते की कीमत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। मानसिक संताप के लिए पांच सौ रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच सौ रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बिसरख कोतवाली में तैनात धीरेंद्र कुमार ने 10 मार्च 2024 को ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से रेड चीफ ब्रांड का जूता तीन हजार 143 रुपये में खरीदा था, जिस पर एक वर्ष की वारंटी दी गई थी।
तीन माह के भीतर ही जूता फट गया। इसकी शिकायत करने पर कंपनी ने जूते को ठीक करने से इनकार कर दिया और जांच के नाम पर जूता अपने पास रख लिया। न तो जूता वापस किया गया और न ही पैसे लौटाए गए।
मजबूरी में 11 अगस्त 2024 को धीरेंद्र कुमार ने उसी कंपनी से रेड चीफ ब्रांड का एक और जूता तीन हजार 143 रुपए में खरीदा। उपयोग के दौरान पता चला कि उस जूते का नीचे का हिस्सा ऊपरी हिस्से से अलग था। इस कमी की शिकायत करने पर भी कंपनी ने न तो जूता बदलकर दिया और न ही राशि वापस की।
दो बार खराब जूते मिलने और बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न होने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की।
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