11 जनवरी की रात काशीपुर के हिस्ट्रीसीटर ने गौलापार के होटल में की थी आत्महत्या. Concept
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार स्थित देवभूमि होटल में 11 जनवरी की रात हुए चर्चित सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस ने अवैध हथियार की बरामदगी को लेकर अज्ञात के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी की रात करीब ढाई बजे थाना काठगोदाम को सूचना मिली कि देवभूमि होटल, गौलापार में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है। सूचना पर उपनिरीक्षक दिलीप कुमार पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम के साथ होटल के कमरा नंबर 101 पहुंचे। मौके पर 40 वर्षीय सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह निवासी ग्राम पैगा, थाना आईटीआई, जिला ऊधमसिंह नगर बिस्तर पर मृत अवस्था में पाए गए।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि मृतक हिस्ट्रीशीटर ने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या की थी। घटनास्थल से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। इसके साथ ही दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस तथा दो फायर की गई गोलियां भी मौके से मिलीं। सभी साक्ष्यों को पुलिस ने उसी दिन कब्जे में लेकर थाने में दाखिल किया था।
मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गन शाट इंजरी दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि घटनास्थल से बरामद तमंचा और कारतूस अवैध हैं तथा इन्हीं का प्रयोग इस घटना में किया गया।
जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अवैध तमंचा, कारतूस और फायर की गई गोलियों की बरामदगी के आधार पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। रिपोर्ट थानाध्यक्ष काठगोदाम को प्रेषित कर दी गई है।
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