जागरण संवाददाता, इटावा। तीन वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान और आशीष तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना में बालिका के पिता ने 26 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था।
इस में बताया गया था कि, दिन में करीब 11 बजे बालिका घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी तभी आरोपित बेटी का हाथ पकड़कर एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में 26 मार्च को ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ चार अक्टूबर 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनीता विमल ने मामले में सुनवाई करते हुए अरोपित को दोषी माना और पूरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। |