जागरण संवाददाता, रामपुर। उत्तर-प्रदेश व हरियाणा को जोड़ने वाला पानीपत-गोरखपुर हाईवे जनपद की सीमा से होते हुए पास होगा। 750 किमी लंबा यह हाईवे रामपुर की सदर तहसील के ज अलावा स्वार,टांडा और बिलासपुर के गांवों से होकर बरेली की और प्रवेश करेगा। इस प्रस्तावित हाईवे को देखते हुए संबंधित गांवों की भूमि की रजिस्ट्री, क्रय-विक्रय व अवैध निर्माण आदि पर रोक लगाई गई है। तहसील स्वार के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है।
वैसे तो यह हाईवे रामपुर समेत प्रदेश के 22 गांवों से होकर गुजरेगा लेकिन इसको लेकर जनपद में तैयारी आरंभ की जा रही है। रामपुर की तहसील सदर, स्वार,टांडा और बिलासपुर तहसील के जिन गांवों से इस हाईवे को गुजरना है। उनकी सूची तहसील प्रशासन ने तैयार करने के साथ भूमि की रजिस्ट्री, उसके क्रय-विक्रय करने,दाखिल खारिज और निर्माण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाना आरंभ कर दी है ताकि आगे किसी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं हो।
इस संदर्भ में स्वार के रजिस्ट्रार ने भूमि क्रय विक्रय करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें सदर व टांडा के पांच-पांच गांव आ रहे हैं।
स्वार में 22 ग्राम पंचायतों में भूमि के क्रय विक्रय पर लगाई रोक
संवाद सहयोगी, जागरण स्वार: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना पानीपत–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग फेज-1 के तहत तहसील स्वार क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसी क्रम में प्रशासन ने अधिग्रहण क्षेत्र में लैंड यूज चेंज, विक्रय विलेख रजिस्ट्री तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
रजिस्ट्रार नवनीत कुमार महेश्वरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिग्रहण से प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों में विक्रय पत्रों के निबंधन व पंजीकरण पर अगले आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उद्देश्य अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु बनाना बताया गया है, ताकि परियोजना के दौरान किसी भी तरह की अवैध खरीद–फरोख्त या निर्माण नहीं हो सके।
परियोजना से क्षेत्र को मिलेगा लाभ
पानीपत–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से स्वार क्षेत्र की कनेक्टिविटी, व्यापार और आवागमन में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान जमीन संबंधी लेन-देन पर लगी रोक से स्थानीय स्तर पर गतिविधियां प्रभावित रहेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेशों तक प्रतिबंध यथावत रहेगा और जैसे ही आगे की प्रक्रिया तय होगी, संबंधितों को सूचित किया जाएगा।
स्वार के इन गांवों की भूमि क्रय-विक्रय करने पर रोक
तहसील प्रशासन द्वारा जिन गांवों में जमीन की खरीद–फरोख्त पर पूर्ण रोक लगाई गई है। उनमें स्वार के मधुपुरा, रुस्तमनगर छापर्रा, धनपुर निकट शाहदरा, शाहदरा धनपुर, मिलक काजी, समोदिया, खरदिया, अजीमनगर, शिवपुरी, हरनगला, मल्हपुरा, शाहदरा भोट, हरदासपुर कोठरा, शादीनगर हरदासपुर, ढौंकपुरी टांडा, मुस्तफाबाद ढौंकपुरी, छत्तरपुर, मुस्तफाबाद उर्फ टकलाबाद, मोहम्मदनगर, महूनागर, मिर्जापुर बिलासपुर तथा नानकार गांव शामिल हैं।
एसडीएम अमन देओल ने बताया कि धारा 80 लागू की है। प्रभावित ग्रामों के किसानों व भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, भूमि उपयोग परिवर्तन या निर्माण कार्य नहीं करें। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सदर व टांडा के पांच-पांच गांव से गुजरेगा हाईवे
तहसील सदर केके चौरसिया ने बताया कि सदर के ग्राम पैंदानगर,बगरखा,पदपुरा,देवरनिया नार्थ, खिमौतिया बख्ती हाईवे में आ रहे हैं। टांडा के मुकुटपुर,लालपुर,चंद्रपुरा, सकरथल,पीपली नायक,चक गजरौला ,परसुपुरा,अल्लाहपुर गांव दायरे में होना बताए गए हैं। इसी तरह बिलासपुर सीमा से होते हुए बरेली की और पास होगा।
पानीपत-गोरखपुर हाईवे रामपुर से होकर गुजरेगा। इसकी जानकारी है। अभी इसके बारे में विस्तृत आदेश मिलने पर जानकारी दी जाएगी है। संदीप कुमार वर्मा,अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व |