तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक नई मोटरसाइकिल की खरीद पर दो हेलमेट नहीं देने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीलरों को एक मोटरसाइकिल खरीदने पर वाहन स्वामी को दो भारतीय मानक के अनुरूप प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। दो हेलमेट का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर पंजीयन संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ वाहन-4.0 पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार ने शनिवार को गीडा स्थित कार्यालय में आयोजित डीलरों की बैठक में यह दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने डीलरों को शासन द्वारा जारी आवश्यक गाइड लाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने अथवा औचक निरीक्षण के दौरान शिथिलता पाए जाने की दशा में संबंधित डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभियान चलाकर मोटरसाइकिल का चालान काटा जा रहा है। |
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