ग्रीन सिटी, भुहेरा का तोड़ा गया गेट
संवाद सूत्र, जागरण, बाराबंकी : राजधानी से सटे जिले में प्लेज पार्क विकसित करने के नाम पर अवैध कब्जा आपराधिक मामलों में नामजद अबु बकर उर्फ बाबा पठान पर बुधवार को भारी पड़ गया। भुहेरा गांव में सरकारी व किसानों की जमीन पर कब्जा के आरोपित आजमगढ़ का दस मुकदमों में आरोपित अबु बकर उर्फ बाबा पठान की एमएच सिटी ग्रीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला।
वहां बने मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही एक अन्य स्थान पर अवैध निर्माण हटाया गया है। आजमगढ़ के कौडिया फूलपुर के मूल निवासी बाबा पठान ने प्रदेश सरकार से प्लेज पार्क विकसित करने का अनुबंध किया था। जिसके बाद उसने कोतवाली नगर के भुहेरा गांव में जमीन लेकर आसपास के किसान और सरकारी जमीन सहित मार्गों पर कब्जा कर लिया था।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र और जिला पंचायत अंतर्गत अनियमित विकास को सुनियोजित करने के उद्देश्य से अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण पर नियंत्रण करने की कार्रवाई के क्रम विनियमित क्षेत्र व उप जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर चल रहे वाद में सभी पक्षों को सुनवाई की जा रही है।
आरोपित को मौका देने के बाद बिना मानचित्र अथवा ले-आउट स्वीकृत कराए हुई अवैध प्लाटिंग व निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ है, जो एचएम ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अबुबकर कमरूद्दीन के खिलाफ शामिल है। जिसमें इस कंपनी के नाम से दो गाटा संख्या जिसका क्षेत्रफल 0.948 हेक्टेयर है।
इस पर बिना मानचित्र अथवा ले आउट स्वीकृत कराए बिना अवैध प्लाटिंग और निर्माण के साथ ग्राम सेहरिया स्थित भूमि पर प्रमोद यादव ने कुछ लोगों के साथ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने का आदेश था।
उपजिला मजिस्ट्रेट आनंद तिवारी, सीओ संगम कुमार और कोतवाली पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने बुधवार को यहां पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया। एचएम ग्रीन सिटी में बने गेट पर निर्माण को दो बुलडोजर से ढहाया गया।
बाबा पठान पर दस मुकदमे
पुलिस रिकार्ड में अबु बकर उर्फ बाबा पठान पर कुल दस मुकदमे हैं। इस पर पहला मुकदमा आजमगढ़ के निजामाबाद थाना में 2015 में हुआ था। इसके बाद 2019 से लेकर 2025 तक कोतवाली नगर में नौ मुकदमे दर्ज हुए हैं। |
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