search

MACT का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को मिलेगा 38.64 लाख मुआवजा

deltin33 3 hour(s) ago views 115
  

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले के आश्रितों को मिलेगा 38.64 लाख का मुआवजा



राज्य ब्यूरो, रांची। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले नागेंद्र यादव के आश्रितों को 38.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

न्यायाधिकरण ने मुआवजा राशि पर 17 फरवरी 2023 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। मामला चार जनवरी 2023 का है। नागेंद्र यादव अपनी कार से डाल्टनगंज जा रहे थे।

पथकी पिकेट के पास ओडिशा नंबर के ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल नागेंद्र की इलाज के दौरान लातेहार सदर अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में मणिका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जांच में ट्रक चालक को लापरवाही से वाहन चलाने काो दोषी पाया गया। नागेंद्र यादव की पत्नी सरोज देवी, दो नाबालिग पुत्रों और माता-पिता ने 60 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दुर्घटना के लिए ट्रक चालक को जिम्मेदार ठहराया।

ट्रक टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था, इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर तय की गई। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4710K

Credits

administrator

Credits
470174