स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश क्रम में 12 दिसम्बर को एक भव्य आयोजन होगा।
जागण संवाददाता, सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा जन कल्याणकारी / विकास योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण कियान्वयन, उनका लाभ जनता तक पहुंचाने तथा भयमुक्त समाज की स्थापना हेतु कानून व्यवस्था की समीक्षा /विकास कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश क्रम में 12 दिसम्बर को एक भव्य आयोजन होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दोपहर 12:30 बजे से तहसील-ओबरा क्षेत्रान्तर्गत, राजस्व ग्राम- जुगैल के पंचायत भवन में व्यापाक पैमाने पर ग्रीन चौपाल आयोजित किया जाएगा। साथ ही चोपन के रेलवे मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का भव्य भी आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत के तहत लाभ लेने के लिए वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन करना होगा।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 12 दिसम्बर, 2025 को रेलवे मैदान चोपन सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में शासनादेशानुसार प्रति जोड़ा 1,00,000 रुपये व्यय किये जाने का प्राविधान है। इसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि 60 हजार रुपये कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
साथ ही कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री दिए जाने 25 हजार धनराशि व्यय होगा। वहीं कार्यक्रम आयोजन के लिए भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 15 हजार प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन हेतु वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन इच्छुक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह हेतु उक्त वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
आवेदन की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तें हैं कि कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या/कन्या के परिवार की वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख से अधिक न हो, शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो (आयु की पुष्टि के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे)।
कन्या का बैंक खाता, कन्या एवं वर के पासपोर्ट साइज फोटो, सामूहिक विवाह में निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या का विवाह, विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से विच्छेद/तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह भी हो सकता है, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अपिव के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। |