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मानहानि केस में राहुल गांधी के वकील ने मांगा मौका, सुनवाई टली

LHC0088 Yesterday 16:28 views 112
  



जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि केस में सोमवार को उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने मौका मांगा। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मौका स्वीकार कर राहुल गांधी को 20 फरवरी के लिए कोर्ट में तलब किया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्यारा कहने का आरोप है।

जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दायर किया है। परिवादी विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था।

यह है मामला

जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी अमित शाह पर अपमान जनक टिप्पणी कर रहे थे। वह यह बयान बेंगलुरु में हुई एक प्रेस कान्फ्रेंस में दे रहे थे।

जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में वह गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने शाह को क्लीन चिट दे दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
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