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संभल के चौधरी सराय में स्थित दादा मियां की मजार। जागरण
जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की भूमि पर बने मकान-दुकानों के बाद अब फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है। इस बार चौधरी सराय में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद व दादा मियां मजार को प्रशासन ने गलत ठहराते हुए चिन्हित कर लिया है। साथ में यहां पर लगने वाले बाजार को भी बिना अनुमति नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिद और मजार के निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
बुधवार को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह लेखपालों के साथ कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला चौधरी सराय में स्थित दादा मियां की मजार पर पहुंचे। उन्होंने कब्रिस्तान की भूमि की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान कब्रिस्तान की 32 बीघा भूूमि है मगर, वहां लगभग एक बीघा भूमि पर मस्जिद व मजार बनी हुई है, जबकि भूमि राजस्व विभाग के अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। इसलिए मस्जिद व मजार को नियमों के विरुद्ध बताया गया है।
इतना ही नहीं यहां पर प्रत्येक शुक्रवार को एक साप्ताहिक बाजार भी लगाया जाता है। जिसके बारे मेंं जानकारी की तो पता चला कि वह बिना अनुमति बाजार लगाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने एसडीएम की अनुमति के बाद ही यहां पर बाजार लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिना अनुमति कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद व मजार के निर्माण को नियम विरुद्ध मानते हुए कहा कि यह भूमि कब्रिस्तान की भूमि है और इसका उपयोग कब्रिस्तान के रूप में ही किया जाए। वहीं मस्जिद व मजार के निर्माण को गलत बताया। इस पर मस्जिद कमेटी की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया।
इस पर उन्हें समय दिया गया, जिससे वह उसे स्वयं ही हटा लें। साथ ही यहां पर लगाने वाला साप्ताहिक बाजार भी बंद करा दिया गया है। क्योंकि बिना अनुमति बाजार लगने भीड़भाड़ के चलते शांति व्यवस्था में व्यवधान के साथ ही विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का डर बना रहता है। इसी को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
जांच के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन की ओर से समय दे दिया गया है। यदि इसके बाद भी वह स्वयं नहीं हटाते हैं तो उन्हें नोटिस देते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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