रेलवे विजिलेंस जांच में जीएम की रिपोर्ट अनिवार्य होगी, इसके बाद ही दोषी या क्लीन चिट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। किसी रेल कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध विजिलेंस जांच शुरू हुई तो \“क्लीन चिट\“ या \“दोषारोपण\“ की स्पेशल पांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है, ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके। बोर्ड ने एनसीआर समेत सभी जोन को पत्र भेज कर कहा है कि जीएम को किसी भी केस को बोर्ड को भेजने से पहले पांच मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट सिफारिश देनी होगी।
देने होंगे ठोस तर्क
इसमें संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की कितनी और कैसी जिम्मेदारी है ? दोषी को बड़ी सजा मिलनी चाहिए, छोटी सजा या केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त है। क्या मामले में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की मंशा थी? विजिलेंस एंगल की मौजूदगी पर स्पष्ट राय देना अनिवार्य है। यदि मामला गंभीर है, तो क्या इसे सीबीआइ जैसी बाहरी एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता है? इसके लिए ठोस तर्क देने होंगे। यदि किसी निजी ठेकेदार या कंपनी की भूमिका संदिग्ध है, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट या डी-लिस्ट करने का प्रस्ताव भी रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी एसडीजीएम की होगी, वह पूर्ण फाइल ही जीएम को सौंपेंगे।
रेलवे का बड़ा फैसला
भारतीय रेलवे में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोर्ड ने विजिलेंस जांच रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया में बरती जा रही कमियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भेजी जाने वाली \“फर्स्ट स्टेज एडवाइस\“ (एफएसए) की फाइलें तभी स्वीकार की जाएंगी, जब वे निर्धारित नियमों पर पूरी तरह खरी उतरेंगी।
जांच रिपोर्ट में अधूरी जानकारी पर जताई चिंता
रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में कई जोनल रेलवे से ऐसी जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जनरल मैनेजर की टिप्पणियां स्पष्ट नहीं थीं। भारतीय रेलवे सतर्कता नियमावली के पैरा 525.4 के तहत कुछ अनिवार्य बिंदुओं का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे मामलों के निपटारे में देरी हो रही थी।
इन पांच बिंदुओं पर देनी होगी \“क्लीन चिट\“ या \“दोषारोपण\“
अब जनरल मैनेजरों को किसी भी केस को बोर्ड को भेजने से पहले पांच मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट सिफारिश देनी होगी
- जिम्मेदारी का निर्धारण: प्रत्येक संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की कितनी और कैसी जिम्मेदारी है, इसका साफ जिक्र होना चाहिए।
- दंड की प्रकृति: गलती की गंभीरता के आधार पर यह बताना होगा कि दोषी को बड़ी सजा मिलनी चाहिए, छोटी सजा या केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त है।
- विजिलेंस एंगल की पहचान: क्या मामले में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की मंशा थी? विजिलेंस एंगल की मौजूदगी पर स्पष्ट राय देना अनिवार्य है।
- सीबीआइ को सौंपने की सिफारिश: यदि मामला गंभीर है, तो क्या इसे सीबीआइ जैसी बाहरी एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता है? इसके लिए ठोस तर्क देने होंगे।
- बाहरी फर्मों पर एक्शन: यदि किसी निजी ठेकेदार या कंपनी की भूमिका संदिग्ध है, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट या डी-लिस्ट करने का प्रस्ताव भी रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए।
एसडीजीएम की बढ़ी जिम्मेदारी
बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर (एसडीजीएम) की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे फाइल को जनरल मैनेजर के समक्ष प्रस्तुत करते समय इन सभी आवश्यकताओं को पूरा सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य यह है कि जब मामला रेलवे बोर्ड के पास पहुंचे, तो वह पूरी तरह से “पूर्ण“ हो और उस पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।
भ्रष्टाचार पर \“जीरो टालरेंस\“ का संदेश
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर विजिलेंस (ई) अलिंद शेखर द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ \“जीरो टालरेंस\“ की नीति के रूप में देखा जा रहा है। पत्र उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह समेत सभी जोन को भेजा गया है। जिसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने का निर्देश है। सूत्रों का मानना है कि इस कदम से जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी और दोषी अधिकारियों को सजा मिलने में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा।
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