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धुर्वा थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी, पुलिस को मिला वीडियो फुटेज।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत शालीमार बाजार इलाके में एक कुत्ते के साथ की गई निर्मम हिंसा का मामला सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला और कुछ युवक मिलकर पहले कुत्ते को रस्सी से बांधते हैं और फिर ईंट व डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
सोशल मीडिया से सामने आया मामला
इस संबंध में चुटिया राम मंदिर, रांची की निवासी सलोनी श्रीवास्तव ने मंगलवार को धुर्वा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। आवेदन में उन्होंने बताया कि उन्हें यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें घटना स्थल शालीमार बाजार बताया गया है। वीडियो को देखने के बाद वह बेहद आहत हुईं और इसे गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वीडियो फुटेज के आधार पर पूजा तिर्की, दीपु सिंह समेत अन्य चार लोगों की पहचान की गई है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में सभी आरोपितों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी बेजुबान जानवर के साथ इस तरह की अमानवीय घटना दोबारा न हो।
पोस्टमार्टम में देरी को लेकर भी नाराजगी
घटना के बाद मृत कुत्ते को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन आरोप है कि संबंधित डॉक्टर करीब तीन घंटे बाद मौके पर पहुंचे। बताया गया कि लगातार फोन करने के बावजूद डॉक्टर “आ रहे हैं” कहकर समय टालते रहे। इस देरी को लेकर पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है।
एक आरोपित जेल, दो नाबालिग बाल सुधार गृह भेजे गए
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो नाबालिगों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं, मुख्य आरोपित दीपु सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। धुर्वा थाना पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
पशु क्रूरता कानून के तहत अपराध
भारतीय कानून में पशुओं के प्रति क्रूरता को गंभीर अपराध माना गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत किसी जानवर की हत्या या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने पर दोषी को दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
गौरतलब है कि इससे पहले भी रांची के टाटीसिल्वे इलाके में अप्रैल माह में एक कुत्ते को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। उस घटना में आरोपित प्रदीप पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। धुर्वा की यह घटना एक बार फिर पशुओं की सुरक्षा, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में संवेदनशीलता की कमी पर सवाल खड़े कर रही है।
पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के प्रयास किए जाएंगे। |
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