राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बैंक गारंटी की प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार, अब इलेक्ट्रानिक बैंक गारंटी की व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी गई है।
इससे एग्रीमेंट, कस्टम बांड, ऋण इकरारनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे काम के लिए ई-स्टाम्प की राशि का भुगतान डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा। यह सुविधा 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी।
विभाग ने ई बैंक गारंटी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि.) के साथ करार किया हुआ है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, अभी तक राज्य में स्थित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भौतिक रूप से बैंक गारंटी निर्गत की जा रही थी मगर अब डिजिटल बैंक गारंटी की सुविधा लागू होगी।
इसके तहत निविदाओं में भी परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में ई- बैंक गारंटी को ही स्वीकार किया जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई और भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
लेन-देन से संबंधित विवरण भी वास्तविक समय पर उपलब्ध हो सकेगा। हर दस्तावेज का यूनिक नंबर भी रहेगा, जिससे उसकी नकल (डुप्लीकेसी) की आशंका नहीं रहेगी। |