search
 Forgot password?
 Register now
search

हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 71000 रुपये तक, कैसे उठाएं लाभ; जानें पात्रता

deltin33 2025-10-28 18:43:27 views 1103
  

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।

उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों की बेटियों के विवाह पर 71,000 अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000/- अनुदान राशि दी जाती है।

उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधु दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 अनुदान राशि दी जाएगी।

अगर केवल एक वर या वधु दिव्यांग है, तो 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4610K

Credits

administrator

Credits
467521