cy520520 • 2025-12-18 09:35:46 • views 457
दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा सर्कुलर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में तिहाड़ जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को फरलो और पैरोल के आवेदनों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर भेजा है।
जेल मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि पैरोल और फरलो आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नामिनल रोल में कैदियों के जेल आचरण और रिहाई इतिहास की पूरी जानकारी शामिल की जाए। यह कदम एक क्रिमिनल रिट पिटीशन में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त की गई चिंता के बाद उठाया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट ने देखा था कि नामिनल रोल में सामग्री तथ्यों की कमी के कारण पैरोल और फरलो याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी हो रही है।
सर्कुलर में जेल अधीक्षकों को कहा गया है कि पैरोल या फरलो अस्वीकार करने के स्पष्ट कारण, कैदी के दुराचार की विशिष्ट घटनाएं और तारीखें, सजा का प्रकार (मेजर या माइनर) और जेल आचरण का पूरा इतिहास नामिनल रोल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। |
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