बिहार के दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत
जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण ‘छत्र’ योजना (संबल) के अंतर्गत दिव्यांगों को निशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण देने के प्रविधान संशोधित किए गए हैं। अब पांच वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे आवेदक जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होगी, उन्हें निशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पहले 44 या इससे अधिक दिव्यांगता जरूरी थी। साथ ही उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, आवेदक-आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग आवेदकों को कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण उपलब्घ कराता है।
दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार सहायक उपकरण
योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपकरण दिए जाएंगे। श्रवण बाधितों को डिजिटल श्रवण यंत्र, दृष्टिबाधितों को स्मार्ट केन, स्क्रीन रीडर युक्त स्मार्ट फोन, ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट, डेजी प्लेयर, रीडिंग मैग्निफायर, डिजिटल नेल बुक रीडर व स्कैनिंग-रीडिंग डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे।
कुष्ठ निवारित व्यक्तियों को दैनिक जीवन सहायक किट दी जाएगी। गतिशीलता दिव्यांगता के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, रोलेटर वाकर, विभिन्न प्रकार के आर्थोसिस व प्रोस्थेसिस, एडजस्टेबल वाकिंग स्टिक व फोल्डेबल वाकर दिए जाएंगे।
सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ितों को सीपी चेयर, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता व आटिज्म पीड़ितों को टीचिंग लर्निंग मैटेरियल किट तथा सेरेब्रल पाल्सी, आटिज्म, डाउन सिंड्रोम व अन्य मानसिक विकासात्मक विकलांगताओं के लिए एमएसआईईडी (मल्टी सेंसरी इनक्लूसिव एजुकेशन डेवलपमेंट) किट उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र अथवा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। |