जेएनयू के पूर्व शोधार्थी उमर खालिद ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मिली अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपित और जेएनयू के पूर्व शोधार्थी उमर खालिद ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। खालिद ने यह कदम अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से मिली अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उठाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत पर रिहा किया था। उमर खालिद, जो 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं, ने लगातार इन आरोपों से खुद को बेदाग बताया है।
खालिद ने कोर्ट से 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी। खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को निर्धारित थी। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल उनकी बहन की शादी के लिए दी जा रही है। अदालत ने खालिद से 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक दो जमानती पर जमानत देने का निर्देश दिया था। |