Muzaffarpur Ration Shop License: राशन डीलर के लिए सामान्य आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। PDS Shop Allotment Bihar: जिले में जन वितरण प्रणाली (जविप्र) दुकानों के आवंटन को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल की कुल 432 पंचायतों व वार्डों में नई राशन दुकानों के लिए करीब 1800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आवेदनों की जांच माह के अंत तक
अनुमंडल कार्यालयों के अनुसार, स्क्रूटनी का कार्य प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) के स्तर से किया जा रहा है। अब तक करीब 350 आवेदनों की जांच पूरी कर रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी है। शेष आवेदनों की जांच भी इसी माह के अंत तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।
स्क्रूटनी के बाद तैयार मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित एसडीओ कार्यालयों के सूचनापट्ट पर सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
प्रमंडलीय आयुक्त का आदेश अंतिम
प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दावा-आपत्ति जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में दी जा सकेगी। जिला चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त का आदेश अंतिम माना जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही लाइसेंस निर्गत कर दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
अनुमंडलवार दुकानों का बंटवारा
- पूर्वी अनुमंडल में 253
- पश्चिमी अनुमंडल में 179
आरक्षण का भी मिलेगा लाभ
- सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत
- महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
- दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत आरक्षण (करीब 10 पद)
हालांकि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, एमएलसी, सांसद और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान राशन डीलर का लाइसेंस लेने के पात्र नहीं होंगे।
इन प्रखंडों में होगा दुकानों का आवंटन
पूर्वी अनुमंडल
मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, मुरौल, सकरा, मुशहरी, बोचहां तथा शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में 253 दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
पश्चिमी अनुमंडल
साहेबगंज, मोतीपुर, पारू, सरैया, कांटी, मड़वन, कुढ़नी समेत नगर परिषद क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में 179 दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत होंगे। |