हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अब चारों मामलों में पूर्व विधायक को राहत. File Photo
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने चर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड से जुड़े मामले में इंटरनेट मीडिया में प्रसारित आडियो-वीडियो मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के विरुद्ध हरिद्वार व देहरादून जिले में दर्ज मुकदमों में से दो पर सुनवाई की। काेर्ट ने दोनों मामलों में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
मंगलवार को भी कोर्ट ने मुकदमों में भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर दर्ज चारों मुकदमों में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने पूर्व विधायक राठौर पर दर्ज दो अन्य मुकदमों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की।
बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर व उनकी तथाकथित पत्नी उर्मिला सोनावर पर हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद, देहरादून के नेहरू कॉलोनी सहित डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने के लिए फेसबुक सहित अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में आडियो व वीडियो वायरल किया गया है। जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है।
याचिका में पूर्व विधायक ने कहा कि उनाकी ओर से इंटरनेट मीडिया में दुष्यंत के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं किया जा रहा है, लिहाजा गिरफ्तारी पर रोक लगाने व दर्ज मुकदमों को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। हरिद्वार के धर्मेंद्र कुमार, यमकेश्वर की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ तथा सचिन कुमार की ओर से पूर्व विधायक व उनकी तथाकथित पत्नी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने शिकायकर्ताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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