सांकेतिक तस्वीर
संवाद सहयोगी, बांका। एडीजे द्वितीय के न्यायाधीश कुमार अमित मनु की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए विजयनगर निवासी दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
मामला 29 दिसंबर 2023 का है। मृतक ऋषभ कुमार के पिता गोपाल साह ने टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में विजयनगर निवासी रोहित कुमार और बादल कुमार दोनों भाइयों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
पीड़ित पक्ष के अनुसार घटना के दिन ऋषभ अचानक लापता हो गया था। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
पेड़ पर लटका मिला ऋषभ का शव
अगले दिन खोजबीन के दौरान महेशाडीह हवाई अड्डा बांध के पास एक कड़वा पेड़ पर ऋषभ का शव लटका हुआ मिला। शव को गमछा और लूंगी से बांधकर पेड़ से लटकाया गया था। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां ऋषभ को मृत अवस्था में पाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। सरकार की ओर से एपीपी जहीर अब्बास ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया। |
|