नई दिल्ली। देश में ई-पासपोर्ट लॉन्च हो चुका है। क्योंकि ये कॉन्स्पेट अभी नया है। इसलिए लोगों को इसे लेकर काफी कन्फ्यूजन है। जैसे जिसके पास पुराने पासपोर्ट है और वे अभी एक्सपायर नहीं हुए है, तो क्या ऐसे पासपोर्ट अमान्य हो जाएंगे?
अब पासपोर्ट के साथ एक चिप लगी आएगी। इस चिप में व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी होगी। यहीं चिप सामान्य पासपोर्ट को ई-पासपोर्ट बना देगी।
क्या पुराना पासपोर्ट अमान्य होगा?
आपके पास मौजूद सामान्य पासपोर्ट तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक वे एक्सपायर नहीं हो जाता। अगर आपके पास मौजूद सामान्य पासपोर्ट एक बार एक्सपायर हो जाए तो वह अमान्य हो जाएगा। इसके बाद आपको भी नया ई-पासपोर्ट बनाना होगा।
ई-पासपोर्ट, सामान्य से कितना अलग?
अगर लुक की बात करें तो ई-पासपोर्ट में एक चिप लगी होगी। ई-पासपोर्ट का अर्थ ये नहीं होगा कि आप इसे ई-आधार जैसे फोन में एक्सेस कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट बुक पहले की तरह अपने साथ ले जानी होगी। पासपोर्ट बुक में पहले की तरह पेज भी होंगे।
ई-पासपोर्ट पर ये चिप इसलिए लगाई जा रही है ताकि चिप को स्कैन कर व्यक्ति के बारे में बेसिक जानकारी आसानी से ली जा सके।
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कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?
ई-पासपोर्ट बनाने के लिए आपको प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे-
आइडेंटी प्रूफ
वोटर आईडी कार्ड
- प्रूफ ऑफ एड्रेस
- बिजली का बिल
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ
e-Passport Apply Process: कैसे करें अप्लाई?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- अगर आपने अब तक Register नहीं किया है, तो पहले रजिस्टर्ड करना होगा। वहीं पुराना यूजर इसमें डायरेक्ट लॉगइन कर सकता है।
स्टेप 3- इसके बाद फॉर्म में मांगी की जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करें। फिर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी।
स्टेप 4- फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफाई होंगे। अंत में आपका पासपोर्ट घर में डिलीवर हो जाएगा।
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