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Bihar Teachers: वरीयता, प्रभार से लेकर 26 बिंदुओं पर श‍िक्षा व‍िभाग ने क‍िया शंकाओं का नि‍राकरण, यहां जानें

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श‍िक्षकों की शंकाओं का न‍िराकरण।  



राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली रहने पर स्थानीय निकाय के पहली कक्षा से पांचवीं तक के प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों द्वारा पंचायत शिक्षामित्र के रूप में की गयी सेवा की गणना कालावधि निर्धारण में नहीं होगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण के लिए यह निर्देश दिया है।

इसमें 26 शंकाओं का निराकरण प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है। इसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में वरीयता क्रमांक के अनुरूप होगी।

इसमें स्पष्ट किया गया है विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनादि अथवा भत्ता नहीं मिलेगा।

प्राथमिक विद्यालयों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक, जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे, की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जायेगी। यही व्यवस्था विशिष्ट शिक्षकों के मामले में भी लागू होगी।

इसी प्रकार मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति हेतु बी. एड. की अर्हता आवश्यक थी।

नौवीं-10वीं के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा।
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