सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, आगरा। हत्या एवं आयुध अधिनियम के मामले में दारोगा गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए। पैरोकार को फोन करके अधिकारियों द्वारा आने की अनुमति न देने का हवाला दिया। एडीजे 13 महेश चंद वर्मा ने एसएसपी अलीगढ़ को आदेशित किया कि उपनिरीक्षक को गवाही के लिए नियत तारीख पर अदालत में हाजिर कराना सुनिश्चित कराएं। अन्यथा स्वयं अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
दारोगा ने फोन पर कहा अफसर आने की नहीं दे रहे अनुमति
एडीजे 13 महेश चंद वर्मा की अदालत में हत्या एवं आयुध अधिनियम के तहत थाना ताजगंज से संबंधित वर्ष 2011 का मुकदमा उप निरीक्षक इंद्र धनुष की गवाही के लिए लंबित है। अदालत की ओर से सम्मन जारी करने एवं कोर्ट पैरोकार के फोन पर गवाही के लिए आने की सूचना देने पर उप निरीक्षक इंद्रधनुष ने कहा कि अधिकारी गवाही के लिए अदालत आने की अनुमति नहीं प्रदान कर रहें हैं।
हत्या एवं आयुध अधिनियम के मामले में होनी है गवाही
इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एडीजे 13 ने एसएसपी अलीगढ़ को आदेशित किया की या तो वह दारोगा को नियत तारीख 17 जनवरी पर गवाही के लिए अदालत भिजवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा स्वयं अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न जानबूझ कर न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिए उनको न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए दंडित कराने के लिए उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित कर दिया जाए। |
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