जासं, मथुरा : एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डा.पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की पीटकर व गला दबा कर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सास, जेठ, जेठानी व देवर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई।
सास, जेठ, जेठानी व देवर साक्ष्यों के अभाव में बरी
बलदेव थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर दघेटा निवासी अनिल कुमार ने अपनी बेटी पूजा की शादी गांव पाडरा कालोनी बाजना थाना हाईवे क्षेत्र में रहने वाले सुभाष के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। सुभाष पत्नी पूजा को लेकर जयसिंहपुरा खादर में बीएस चौहान के मकान में रहने लगा। सुभाष ने शादी के करीब छह वर्ष बाद 17 मार्च 2020 को पूजा की पीट कर व गला दबा कर हत्या कर दी।
गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद था पति
पिता ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट पति सुभाष, जेठ रमन, देवर रम्मी उर्फ रमेश, सास आशा व जेठानी अंगूरी देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने पति सुभाष को पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सास, जेठ-जेठानी व देवर को बरी कर दिया। |
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