राज्य ब्यूरो, पटना। शराब के साथ पकड़ी गई स्कॉर्पियो को कोर्ट के आदेश के बावजूद न छोड़ने और नीलाम कर देने के मामले में मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी, थानाध्यक्ष और एक दारोगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने यह प्राथमिकी पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की है।
यह मामला वर्ष 2020 का है। प्राथमिकी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के मुशहरी निवासी सुशील कुमार सिंह की स्कार्पियो गाड़ी 2020 में सकरा थाना में जब्त हुई थी। स्कॉर्पियो में पांच बोतल विदेशी शराब की जब्ती दिखाई गई थी। पीड़ित ने विशेष न्यायालय में गाड़ी मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की।
न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए सकरा थाना प्रभारी को गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष ने बहुत दिनों के बाद न्यायालय को बताया कि मार्च 2023 में गाड़ी को राज्यसात करते हुए नीलाम कर दिया गया है।
हाई कोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने उत्पाद विभाग में अपील और रिवीजन याचिकाएं दाखिल की। मगर उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गयी।
इसके बाद हाई कोर्ट में पुन: सीडब्ल्यूजेसी दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। |
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