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दुष्कर्म व धोखाधड़ी आरोपों में घिरे AAP विधायक पठानमाजरा ने भगोड़ा घोषित करने के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

cy520520 2026-1-14 12:59:31 views 1103
  

आम आदमी पार्टी (AAP) के सनौर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा(



जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के सनौर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कानूनी लड़ाई तेज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है।  

साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस आदेश के आधार पर उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक या पुलिस कार्रवाई न की जाए। वर्तमान में विधायक फरार हैं और माना जा रहा है कि वे ऑस्ट्रेलिया में छिपे हुए हैं। पटियाला की स्थानीय अदालत ने 20 दिसंबर 2025 को पठानमाजरा को भगोड़ा घोषित किया था।

कोर्ट ने यह फैसला लगातार गैर-हाजिरी के बाद लिया और पुलिस को उनकी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने को कहा। विधायक ने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।

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तीन साल बाद हुई थी एफआईआर

महिला ने यह शिकायत 14 अगस्त 2022 को पंजाब पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की। करीब तीन वर्ष बाद पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ धारा 376, 420 और 506 के तहत FIR दर्ज कर ली।  

पीड़ित महिला का आरोप है कि AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने उसके साथ अंतरंग पलों के वीडियो बनाए और बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव डाला। जुलाई 2024 में भी उसे धमकी भरी कॉल मिली, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि यदि वह उसके पास नहीं आई तो वीडियो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।  

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घटनाक्रम की शुरुआत सितंबर 2025 से हुई

पटियाला सिविल लाइंस थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि विधायक ने शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म किया, धमकाया और अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 2 सितंबर 2025 को हरियाणा के करनाल डबरी गांव में पुलिस की गिरफ्तारी कोशिश के दौरान हालात बिगड़ गए।

विधायक समर्थकों ने गोलीबारी और पथराव किया, जिसके बीच पठानमाजरा वहां से फरार हो गए। इसके बाद नवंबर में उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल को इंटरव्यू देकर AAP नेतृत्व पर तीखे आरोप लगाए। कोर्ट ने उन्हें 12 नवंबर तक पेश होने का अंतिम मौका दिया, पर अनुपस्थित रहने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है।

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