किऊल नदी बालू घाटों की ई-नीलामी। फोटो जागरण
संवाददाता, जागरण, लखीसराय। खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा बिहार बालू खनन नीति, 2019 एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत जिले के चयनित बालू घाटों की नए सिरे से बंदोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
यह बंदोबस्ती आगामी चार वर्षों अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए), बिहार द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। जिलाधिकारी सह समाहर्ता मिथिलेश मिश्र के अनुसार, इस ई-नीलामी में जिले के पांच बालू ब्लाक शामिल किए गए हैं, जिनमें ब्लाक संख्या-2 (महिसोना), ब्लाक संख्या-5 (झिनौरा, चानन), ब्लाक संख्या-8 (नगरदर, चानन), ब्लाक संख्या-9 (नोनगढ़, चानन) तथा ब्लाक संख्या-11 (बट्टा, चानन) शामिल हैं। ई-नीलामी से पूर्व 27 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में प्री-बिड बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निविदा दस्तावेज बिक्री शुल्क पांच हजार रुपये जमा कर दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रक्रिया 17 जनवरी 2026 से केवल आनलाइन माध्यम से प्रारंभ होगी। नीलामी अग्रधन राशि एवं आक्शन प्रोसेसिंग शुल्क भी आनलाइन माध्यम से ही जमा किए जाएंगे। निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 को अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है।
तकनीकी निविदाओं की जांच के बाद सफल निविदादाताओं की सूची 6 फरवरी 2026 तक सिस्टम पर अपलोड की जाएगी। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने आगे बताया कि ई-नीलामी 9 फरवरी 2026 को अपराह्न 2 बजे प्रारंभ होकर अपराह्न 5 बजे तक संपन्न होगी। ई-नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बालू घाटों से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला की आधिकारिक वेबसाइट https://lakhisarai.nic.in पर उपलब्ध है। वहीं किऊल नदी के बालू घाट, ब्लाक संख्या-11 की बंदोबस्ती पटना उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। जिलाधिकारी ने इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है। |