बिहार राज्य आवास बोर्ड ने दी चेतावनी। (सांकेतिक फोटो)
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार राज्य आवास बोर्ड के पटना प्रमंडल-2 के अंतर्गत बहादुरपुर आवासीय कॉलोनी में अनावंटित फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की गई है।
बोर्ड की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित फ्लैट पर किए गए अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर हर हाल में हटा लिया जाए। बता दें कि करीब 750 से अधिक संपत्तियां अवैध कब्जे या अतिक्रमण के अंतर्गत चिह्नित की गई हैं।
आवास बोर्ड ने चेताया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में जिला प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी।
बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की निजी संपत्तियों को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
आवास बोर्ड ने सभी अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से अवैध कब्जा हटा लें।
बिहार राज्य आवास बोर्ड के सचिव राहुल बर्मन ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अंतिम चेतावनी जारी की गई है। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उधर, अंतिम चेतावनी जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि लंबे से अवैध कब्जा जारी है। |
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