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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया

deltin33 7 hour(s) ago views 758
  



जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में वर्ष 2022 में पत्नी की दरांती से गला रेतकर हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पति पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  

अभियोजक राजीव मलिक ने बताया कि 21 मार्च 2022 को शिकारपुर कोतवाली पर महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वादी मुकदमा विनोद कुमार के मुताबिक उनके तहेरे भाई ने अपनी बेटी रजनी पुत्री रामेंद्र सिंह की शादी 20 साल पहले शिकारपुर के कुतुबपुर निवासी अनिल प्रभात पुत्र भाव सिंह के साथ की थी।

रजनी को पति समेत ससुरालीजन से हत्या होने का अंदेशा था। यह बात रजनी ने फोन पर मायके वालों को बताई थी। हत्या का आंशका को लेकर एसएसपी बुलंदशहर को एक पत्र भी दिया गया। 20 मार्च 2022 को वह गांव ढूसरी में अपनी बहन रामेंद्री व रामवीरी के यहां गया हुआ था।

अगले दिन सुबह वह नौ बजे कुतुबपुर पहुंचा तो रजनी की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दरांती बरामद हुई। रजनी पति द्वारा जमीन बेचना का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और अनिल प्रभात ने रजनी की हत्या कर दी।

18 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने अनिल प्रभात को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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