आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा। ईडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दी।
ईडी ने यह जानकारी तब दी जब अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी द्वारा आप नेता को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईडी के सामने पेश न होने के कारण दर्ज मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
इससे पहले, 22 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर मामलों में बरी कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी समन का पालन नहीं किया।
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