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जागरण संवाददाता, कानपुर। शिवम की रिमांड खारिज करने के बाद अब लैंबोर्गिनी कार को रिलीज होने के लिए सुनवाई होगी। पुलिस अभी तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंप सकी है। ऐसे में 20 को सुनवाई होगी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम की अदालत में दुर्घटनाग्रस्त लैंबोर्गिनी कार की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट पुलिस नहीं दे सकी। इस कारण शुक्रवार को कार रिलीज (अवमुक्ति) प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है।
रविवार को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लैंबोर्गिनी कार से वीआईपी रोड पर हादसा हो गया था। इसमें तौफीक घायल हो गया था। उसकी तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को शिवम मिश्रा की तरफ से कार रिलीज का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया था। इस पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।
मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दी थी कि शिवम मिश्रा ने विवेचक को कार के कागजात मुहैया नहीं कराए है। इस पर कोर्ट ने शिवम मिश्र को कागजात मुहैया कराने और पुलिस से तकनीकी जांच कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था। पुलिस ने आरटीओ से कार का तकनीकी परीक्षण कराने की बात कहते हुए पुलिस को शुक्रवार तक रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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