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बिहार में अब खुले में मांस बेचना पड़ेगा महंगा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिया निर्देश

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विधानसभा में बोलते विजय सिन्हा। (स्क्रीन ग्रैब)



राज्य ब्यूरो, पटना। अब बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य के सभी शहरों में खुले में अवैध तरीके से मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने शव वाहन से किसी तरह का शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अमानवीय लगता है कि मृतकों के स्वजनों पर बोझ डाला जाए इसलिए ऐसे वाहनों से किसी तरह की राशि न लेने का निर्णय लिया गया है।

विजय सिन्हा ने कहा कि मांस बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अब खुले बाजार, खुली सड़क या रास्ते पर मांस की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। दरभंगा शहर में इस मामले में कार्रवाई भी हुई है।

अब इसी तर्ज पर राज्य के सभी नगर निकायों को खुले में मांस की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सभी नगर निकायों में मांस बिक्री करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस की जांच की जाएगी।

लाइसेंसधारी मांस विक्रेताओं को शेल्टर में स्थानांतरित किया जाएगा। वह विधानपरिषद की दूसरी पाली में राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास एवं आवास, कला-संस्कृति, खेल और पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग के बजट पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे।

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में विधायक ने की हज यात्रियों के लिए पटना से फ्लाइट की मांग, मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब
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