फरीदाबाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,115 लोगों पर कार्रवाई की है। एआई इमेज
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शराब पीकर ट्रेन में सफर करना और दूसरे यात्रियों को परेशान करना भी गैर-कानूनी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने ऐसे 178 यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। जांच और शिकायत मिलने के बाद इन आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, महिला डिब्बे में सफर कर रहे 151 पुरुषों और पटरी पार करने वाले 120 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। रेलवे नियमों का उल्लंघन करने पर पूरे साल में करीब 1,115 लोगों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया।
गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) स्टेशनों और ट्रेनों में जांच कर रही है। एक्सप्रेस ट्रेनों और EMU में यात्रियों को रेलवे नियमों और उनका उल्लंघन करने के नतीजों के बारे में जागरूक किया जाता है। रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने या यात्रियों को परेशानी पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अगले हफ्ते से एक बार फिर ट्रेनों, स्टेशनों और आसपास के इलाकों में रेलवे एक्ट के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
भीख मांगने और सामान बेचने वाले 212 लोगों पर कार्रवाई
RPF अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में बिना इजाज़त फेरी लगाना, सामान बेचना और भीख मांगना मना है। GRP ने ऐसे लगभग 212 लोगों पर कार्रवाई की है। नशे में यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने वाले 178 लोगों, रेलवे ट्रैक पार करने वाले 120 लोगों, गैर-कानूनी तरीके से टिकट बेचने वाले छह लोगों और अलग-अलग धाराओं के तहत 1,115 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इनमें कम से कम एक साल की जेल और 500 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
जागरूकता बढ़ाने के लिए एक और कैंपेन शुरू किया जाएगा। लोगों को रेलवे एक्ट और प्लेटफॉर्म और आस-पास के इलाकों में इसका उल्लंघन करने पर सज़ा के बारे में बताया जाएगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में इंस्पेक्शन किया जाता है। उल्लंघन करने वालों पर अलग-अलग धाराओं के तहत केस चलाया जाता है।
-श्रवण कुमार, स्टेशन हाउस ऑफिसर, RPF।
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