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दिल्ली कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती पर आदेश 28 तक टाला

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कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती की मांग को टाल दिया।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अर्जी पर आदेश टाल दिया है, जिसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जा चुके हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती की मांग की गई है। अब इस मामले में 28 फरवरी को आदेश सुनाया जाएगा।

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने बताया कि आदेश तैयार नहीं हो सका, इसलिए इसे स्थगित किया जा रहा है। इससे पहले 31 जनवरी को अदालत ने ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने दलील दी है कि भंडारी को पांच जुलाई 2025 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद कानून के तहत उनकी संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया अगला कदम है। एजेंसी के अनुसार, भंडारी से जुड़ी भारत, दुबई और ब्रिटेन स्थित संपत्तियां, नोएडा और गुरुग्राम की बेनामी संपत्तियां, वसंत विहार, पंचशील शापिंग काम्प्लेक्स और शाहपुर जाट की अचल संपत्तियां, बैंक खाते, आभूषण और नकदी जब्ती के दायरे में आते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि विदेशों में स्थित संपत्तियों की जब्ती के लिए भी पत्र भेजे जाएंगे।

ईडी का कहना है कि जब्ती की कार्रवाई का उद्देश्य आरोपितों को देश छोड़कर मुकदमे से बचने से रोकना है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि अब तक किसी ने संबंधित संपत्तियों पर आपत्ति नहीं जताई है।

हालांकि, भंडारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने दलील दी है कि वह ब्रिटेन में कानूनी रूप से रह रहे हैं और लंदन हाई कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण को मानवाधिकार आधार पर खारिज कर दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपराध की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, जो एफईओ कानून के तहत आवश्यक सीमा है।

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